जल दरें
उद्वहन सिंचाई योजनाओं एवं सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं हेतु विनिर्दिष्ट जल दरें (मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25 मार्च 2022 के अनुसार:-
स.क्र. | फसल का नाम | जल दरें रूपये प्रति हेक्टेयर में |
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1 | उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिये जल दर | 1000 |
2 | सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं (पी.डी.एन.) के लिये जल दर | 1250 |
निर्मित किये गये, निर्मित किये जाने वाले शासकीय स्त्रोतों और समस्त नैसर्गिक / स्वनिर्मित स्त्रोतों से सिंचाई, पेयजल एवं घरेलू प्रयोजनों, औद्याोगिक, ताप विद्युत परियोजना एवं जल विद्युत परियोजनाओं के लिये जल के उपयोग हेतु जल दरें:-(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29 अक्टूबर 2021 के अनुसार:-
1.कृषि प्रयोजन हेतु जलदर:-
अनुक्रमांक | फसल का नाम | जल दर रूपये प्रति हेक्टेयर में |
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1 | फसल का नाम | |
धान - खरीफ (125+85x3) | 380 | |
कपास( 125+70x3) | 335 | |
हरी घास वाली फसलें -मूंगफली (खरीफ), ज्वार,मक्का, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर (खरीफ), उड़द (125+50x3) | 275 | |
2 | रबी फसल :- | |
गेंहूं ( 125+75x3) | 350 | |
चना ( 125+75x1) | 200 | |
धान - रबी ( 125+155x3) | 590 | |
3 | दलहनी एवं तिलहनी फसलेंः-धनिया, मूगंफली (रबी), मूंग (रबी) सरसों, कुसुम (संटफ्लाव), सूरजमुखी (सनफ्लावर),सोयाबीन (रबी), तुअर(रबी) ( 125+75x3) | 350 |
4 | सब्जी फसलेंः-जौ, बैंगन, गाजर, फूलगोभी, मिर्च, ककड़ी, घुईयां, मैथी, अदरक, लहसुन, ग्वार-फली, भिंडी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तंबाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियां | 630 |
5 | फलदार फसलेंः- केले, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना | 960 |
6 | बरसीम धास (फोडर क्राप) | 480 |
2.पेयजल एवं घरेलू उपयोग हेतु जलदर:-
अनुक्रमांक | विवरण | जल दर |
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1 | नैसर्गिक स्त्रोत/स्वनिर्मित स्त्रोत से नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल एवं घरेलू उपयोग के लिए जलापूर्ति. | अधिसूचना क्रमांक 29/31/99/म/31/83 भोपाल दिनांक 14 जनवरी 2000 से प्रभावशील शासकीय स्त्रोतों से प्रदाय पेयजल हेतु जलदर का 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष 1 पैसे की वृद्धि सहित. |
3.औधोगिक प्रयोजनः- औधोगिक प्रयोजन हेतु जलदर -
अनुक्रमांक | वर्गीकरण | जल दर | अभियुक्ति |
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अ | शासकीय स्त्रोत से यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि | 8.00 (1 जनवरी से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि सहित) | |
ब | नैसर्गिक स्त्रोत से बहाव प्रणाली व भूजल तथा नदी, झील, नलकूप या अन्य प्राकृतिक संग्रह या उधोग द्वारा निर्मित जलाशय से. | ||
नैसर्गिक स्त्रोत पर स्वनिर्मित संरचना अर्थात् बांध, खुलाकुआ, नलकूप आदि से. | 3.00 (1 जनवरी से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि सहित) | भू जल स्त्रोत को नैसर्गिक स्त्रोत माना गया | |
नैसर्गिक जल स्त्रोत से सीधे जल लिया जाना | 3.00 (1 जनवरी से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि सहित) |
4.ताप एवं जल विद्युत परियोजना हेतु जलदर:-
अनुक्रमांक | विवरण | जल दर |
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अ | शासकीय जल भंडारण योजनाओं तथा बांध, नहर, बैराज आदि से जल विद्युत परियोजनाओं की जनरेटिंग इकाइयों को जलप्रदाय किए जाने के लिए, जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुुर्नप्राप्ति. | रू. 0.60 प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घण्टा) दर दिनांक 01.01.2022 से, इसके उपरान्त प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 02 पैसा प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घण्टा) की वृद्धि. |
ब | नैसर्गिक / स्वनिर्मित स्त्रोत अर्थात जल विद्युत परियोजना से जल के उपयोग के पश्चात जल की पुर्नप्राप्ति | रू. 0.20 प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घण्टा) दर दिनांक 01.01.2022 से, इसके उपरान्त प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 01 पैसा प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घण्टा) की वृद्धि. |